आपकी जन्मतिथि को केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है। यदि इसे निर्धारित सीमा से अधिक बार अपडेट करवाने की आवश्यकता है, तो इसे 'एक्सेप्शनल हैंडलिंग' प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। उसके लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा: i.) जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत प्राधिकरण द्वारा जारी एक जन्मतिथि प्रमाण पत्र। ii.) एक बार जन्मतिथि अपडेट सेवा प्राप्त करने के बाद, एक स्व-घोषणा जिसमें कहा जाय कि आप जन्मतिथि को अपडेट करवाने का अनुरोध कर रहे हैं । अधिक जानकारी के लिए कृपया एसओपी यहां पढ़ें uidai.gov.in/images/SOP_for…