
समाहरणालय, नवादा
(जन-सम्पर्क शाखा)
*प्रेस विज्ञप्ति*
संख्या :- 494
दिनांक :- 19.06.2026
*NECET (UG)-2026 परीक्षा को लेकर 05 परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू*
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित National Eligibility cum Entrance Test (UG)-2026 [NECET (UG)-2026] की पुनर्परीक्षा दिनांक 21 जून 2026 (रविवार) को नवादा जिला मुख्यालय के 05 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा अपराह्न 02:00 बजे से 05:15 बजे तक संचालित होगी।
परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन के लिए अनुमण्डल दण्डाधिकारी, नवादा सदर, श्री अमित अनुराग द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नवादा सदर अनुमंडल में संचालित सभी 05 (पाँच) परीक्षा केन्द्रों के 200 (दो सौ) मीटर की परिधि में दिनांक 21.06.2026 (रविवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 06:30 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे :-
1. सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, बरछा, फलसा, चाकू, छूरा, विस्फोटक पदार्थ अथवा अग्नेयास्त्र लेकर नहीं घूमेगा।
2. परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
3. परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के कागजात, सामग्री अथवा प्रचार-प्रसार संबंधी दस्तावेजों का वितरण या प्रसार वर्जित रहेगा।
4. ऐसा कोई भी कार्य-कलाप नहीं किया जाएगा जिससे परीक्षा संचालन अथवा उसकी गोपनीयता प्रभावित होने की संभावना हो।
5. परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी स्थान पर 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का लोक शांति भंग करने अथवा झगड़ा करने के उद्देश्य से एकत्र होना वर्जित रहेगा।
6. परीक्षा केन्द्रों के निषेधाज्ञा क्षेत्र अथवा परीक्षार्थियों को सुनाई पड़ने वाली दूरी के भीतर ध्वनिविस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
7. कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात, पुस्तक, नोटबुक, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा चिट आदि परीक्षा केन्द्र में नहीं ले जा सकेगा।
8. परीक्षा के स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करना अथवा अशांति फैलाना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
9. यह आदेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावी एवं वैध कार्य-कलापों पर लागू नहीं होगा।
10. शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित अग्नेयास्त्र इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेंगे।
यह आदेश दिनांक 21.06.2026 (रविवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 06:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।
@IPRDBihar @ravidinkar @nawadapolice
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