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UP के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का मामला भी बड़ा मजेदार है,
UP सरकार भी मानती है कि दलित - पिछड़े अभ्यर्थियों का आरक्षण मारा गया,
आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए,
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी छात्रों के हक़ में फैसला दिया,
मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया
अर्नब गोस्वामी और पवन खेड़ा को पलक झपकते जमानत देने वाली सुप्रीम कोर्ट पिछले डेढ़, दो साल से दलित, पिछड़े अभ्यर्थियों का फैसला नहीं सुना पा रही है,
क्योंकि फैसला होते ही इन हज़ारों छात्रों को नौकरी देनी होगी,
UGC गाइड लाइन्स अगड़ों के हित के खिलाफ थी तो तुरंत फैसला आ गया,
लेकिन ये दलित, पिछड़ों की नौकरी का मामला है,
इसमें एक तारीख के बाद सिर्फ दूसरी तारीख आती है,


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