
भारत सरकार द्वारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एवं 1945 के तहत 21 अप्रैल, 2020 को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार केन्द्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का विक्रय नहीं किया जा सकता। (1/3)





















