
#BreakingNews : जयपुर कोर्ट ने 42 लाख के चेक बाउंस मामले में आरोपी को किया दोष मुक्त
विशिष्ट मजिस्ट्रेट सीमा रानी ने सुनाया फैसला
मुख्य साक्ष्य व वित्तीय क्षमता साबित न कर पाने पर मिला संदेह का लाभ
आरोपी नईम अख्तर खान को एनआई एक्ट की धारा 138 से मिली राहत।
एडवोकेट सुमनेश जांगिड़ ने की थी मामले की पैरवी
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