“ संयुक्त प्रांत” नाम के अप्रासंगिक हो जाने के कारण "संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम" के स्थान पर "उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम " संशोधन किया जाना अपेक्षित है । 🙏
ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश में लागू आबकारी अधिनियम में यह संशोधन अद्यतन नहीं हो सका है । अभी भी आबकारी अधिनियम “संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम- 1910” के नाम से प्रचलन में है । प्रायः UP Excise Act को त्रुटिवश Uttar Pradesh excise act समझ लिया जाता है।
आज हमारा उत्तर प्रदेश अपने नए नाम के साथ 73 वर्ष का हो गया है। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी सन 1950 को इस 'संयुक्त प्रान्त' (United Provinces) का नाम ‘उत्तर प्रदेश’ रखा गया ।
अपने उद्बोधन में आयुक्त महोदय द्वारा स्वातंत्र्य वीरों के त्याग व उनकी शहादत को नमन किया गया । आयुक्त महोदय ने अपने संदेश द्वारा, विभागीय कार्मिकों को, समय की मॉंग के अनुसार सुधरी कार्य संस्कृति का अनुसरण करने एवं नशामुक्ति के सम्बन्ध में प्रभावी प्रयास करने का आह्वान किया गया ।
आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाये जा रहे अमृत महोत्सव की तारतम्यता में, आबकारी विभाग द्वारा , आज स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य एवं गरिमापूर्ण आयोजन , मुख्यालय-प्रयागराज में किया गया । इस अवसर पर आज आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा आबकारी मुख्यालय-प्रयागराज में ध्वजारोहण किया गया
नववर्ष 2022 का स्वागत है !
आइये इस अवसर पर संकल्प लें कि नववर्ष में और अधिक कार्य करेंगें , अधिक से अधिक जियेंगें, अपना सर्वोत्तम योगदान प्रदान करेंगें अपना सबसे अच्छा संस्करण प्रस्तुत करेंगें । HNY-2022