
दिल्ली में एलपीजी वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए सरकार ने गोदामों से सिलेंडरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
सभी वितरकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध है और ऐसी किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाई गई है। अब ये छोटे सिलेंडर वैध पहचान पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके लिए पते के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रवासी श्रमिकों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से एचपीसीएल के चयनित आउटलेट्स पर 11 समर्पित हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जहां उन्हें नजदीकी एलपीजी वितरकों की जानकारी दी जा रही है।
नागरिकों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें और स्थापित डिलीवरी व्यवस्था पर भरोसा रखते हुए प्रशासन का सहयोग करें।
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