
सरकार ने पंचायतों में सीटों के आरक्षण को लेकर सभी जिलों को 31 मार्च तक आरक्षण रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्तों को जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के सभी पदों का रोस्टर समयसीमा में अधिसूचित करना अनिवार्य किया गया है।
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