
कानपुर विकास प्राधिकरण के तानाशाहीपूर्ण आदेश से गरीब परिवार की जीविका का साधन बंद, बिना समुचित सुनवाई लघु वेल्डिंग प्रतिष्ठान पर कार्यवाही। अवधेश शर्मा, निवासी 11ए मंगल विहार द्वितीय, तिरंगा चौराहा, कानपुर नगर, अपनी निजी स्वामित्व की भूमि पर विगत कई वर्षों से “शर्मा स्टील्स” नामक लघु वेल्डिंग प्रतिष्ठान संचालित कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। उक्त प्रतिष्ठान मिश्रित आबादी क्षेत्र में स्थित है तथा GST एवं उद्यम विभाग में विधिवत पंजीकृत है। प्रार्थी के विरुद्ध बंदी आदेश बिना समुचित सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। थाना चकेरी की जांच में भी प्रतिष्ठान से किसी प्रकार की विधि-व्यवस्था अथवा सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी समस्या नहीं पाई गई। प्रार्थी द्वारा सुरक्षा के आवश्यक उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं। विशेष तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दिनांक 01/04/2026 को की गई, जबकि बंदी आदेश 30/03/2026 को ही पारित कर दिया गया। यदि ऐसी कार्यवाही आवश्यक है तो समान रूप से सम्पूर्ण कानपुर में लागू की जाए। कहीं भी लैंड यूज परिवर्तन नहीं है प्रार्थी की दुकान से ही उसके घर का आवागमन मार्ग भी है। @aajtak @kanpurnagarpol @Knewsindia @News18UP @myogiadityanath @ChiefSecyUP @myogiadityanath @kdakanpur @Kdakanpur1 @DMKanpur @CommissionerKnp @upmsme @minmsme @RakeshSachan_

















