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Bahraich Katılım Ocak 2017
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने जिला निर्वाचन कार्यालय परिसर में स्थित इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन वेयर हाउस का किया मासिक निरीक्षण। ईवीएम की सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरों एवं फायर एक्सटिंग्यूशर की क्रियाशीलता का लिया जायज़ा। @ECISVEEP
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के पश्चात मतदाता सूची का हुआ अन्तिम प्रकाशन। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने की प्रेस-वार्ता तथा समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्राप्त कराया गया निर्वाचक नामावलियों का एक-एक सेट। @ceoup @ECISVEEP
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के पश्चात मतदाता सूची का हुआ अन्तिम प्रकाशन। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने की प्रेस-वार्ता तथा समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्राप्त कराया गया निर्वाचक नामावलियों का एक-एक सेट। @ceoup @ECISVEEP
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DM BAHRAICH
DM BAHRAICH@DMBahraich·
अर्हता तिथि 01-01-2026 के आधार पर वृृृहद गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 का अन्तिम प्रकाशन आज दिनांक 10-04-2026 को बी0एल0ओ0 द्वारा मतदेय स्‍थलों पर किया गया विधानसभा क्षेत्र 284-मटेरा जनपद बहराइच। @ceoup @ECISVEEP @deobrh
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ERO 286-Bahraich
ERO 286-Bahraich@ero_bahraich·
विधानसभा क्षेत्र 286-बहराइच में अर्हता तिथि 01-01-2026 के आधार पर वृहद गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 की अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन आज दिनांक 10-04-2026 को बी0एल0ओ0 द्वारा मतदेय स्थलों पर किया गया उक्त कार्य को सुचारु रूप से पूर्ण कराने हेतु सुपरवाइजर भी मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहे।
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के पश्चात जनपद में निर्वाचक नामावलियों का हुआ अन्तिम प्रकाशन। डीएम अक्षय त्रिपाठी ने की प्रेस-वार्ता। @ceoup @ECISVEEP
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ERO 286-Bahraich
ERO 286-Bahraich@ero_bahraich·
अर्हता तिथि 01-01-2026 के आधार पर वृृृहद गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 का अन्तिम प्रकाशन आज दिनांक 10-04-2026 को बी0एल0ओ0 द्वारा मतदेय स्‍थलों पर किया गया विधानसभा क्षेत्र 286-बहराइच तहसील सदर बहराइच।
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अर्हता तिथि 01-01-2026 के आधार पर वृृृहद गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 का अन्तिम प्रकाशन आज दिनांक 10-04-2026 को बी0एल0ओ0 द्वारा मतदेय स्‍थलों पर किया गया विधानसभा क्षेत्र 283-नानपारा तहसील नानपारा जनपद बहराइच।
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ero 284-matera
ero 284-matera@ero_matera·
अर्हता तिथि 01-01-2026 के आधार पर वृृृहद गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 का अन्तिम प्रकाशन आज दिनांक 10-04-2026 को बी0एल0ओ0 द्वारा मतदेय स्‍थलों पर किया गया विधानसभा क्षेत्र 284-मटेरा जनपद बहराइच। @ECISVEEP @ceoup @deobrh
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विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा हेतु मण्डलायुक्त/रोल प्रेक्षक श्री शशि भूषण लाल सुशील ने जिले के अधिकारियों एवं राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। प्रपत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन के सम्बन्ध में दिये निर्देश। @ceoup @ECISVEEP @SpokespersonECI
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जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिपाठी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों व सम्बन्धित अधिकारियों के साथ ईवीएम वेयर हाउस का किया त्रैैमासिक निरीक्षण। ईवीएम की सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरों तथा फायर एक्सटिंग्यूशर उपकरणों की क्रियाशीलता का लिया जायज़ा। @ceoup @ECISVEEP @ChiefSecyUP @UPGovt
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CEO Uttar Pradesh
CEO Uttar Pradesh@ceoup·
👉 Special Intensive Revision 2026 : Daily Bulletin 28-02-2026 👉Claims and Objection Period 06-01-2026 to 06-03-2026
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👉Special Intensive Revision 2026 : Daily Bulletin 27-02-2026 👉Claims and Objection Period 06-01-2026 to 06-03-2026
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👉Special Intensive Revision 2026 : Daily Bulletin 24-02-2026 👉 Claims and Objection Period 06-01-2026 to 06-03-2026
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CEO Uttar Pradesh
CEO Uttar Pradesh@ceoup·
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश। प्रेस विज्ञप्ति लखनऊ, दिनांकः 24 फरवरी 2026 विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अन्तर्गत पात्र नागरिकों द्वारा अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए भरे जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जायेगा। फार्म-6 में आवेदक का नाम व सही पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो एवं वर्तमान मोबाइल नम्बर अंकित किया जाना अति आवश्यक है, जिससे उन्हें निर्गत किये जाने वाले मतदाता फोटो पहचान पत्र त्रुटिरहित हो और भविष्य में मतदान के समय मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान करने में कोई असुविधा न हो। 1-फोटो संबंधी ध्यान रखने योग्य बातें भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in तथा ECINET ऐप पर ऑनलाइन फार्म-6 भरने की सुविधा उपलब्ध है तथा फार्म-6 भरकर अपने बूथ लेवल अधिकारी को भी दिया जा सकता है। वर्तमान में जिन पात्र नागरिकों द्वारा मतदाता बनने हेतु फार्म-6 भरकर आवेदन किया जा रहा है उनमें से कई आवेदनों में यह पाया गया है कि आवेदक द्वारा लगायी गयी फोटो धुंधली, अस्पष्ट एवं आयोग के मानकों के अनुरूप नहीं है। मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो पहचान-पत्र में खराब गुणवत्ता वाली फोटो के कारण भविष्य में यदि मतदाता के पहचान की पुष्टि नहीं हो पाती है तो उसे मतदान के अधिकार से वंचित होना पड़ सकता है। अतः फार्म-6 में फोटो लगाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक हैः- मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए डिजिटल फोटोग्राफी के मानक- · आवेदक का डिजिटल फोटोग्राफ रंगीन, JPEG फार्मेट पर अधिकतम 2 MB के आकार का होना चाहिए। · फोटो में आवेदक के सिर और कंधों के ऊपरी हिस्से का क्लोज-अप दिखना चाहिए। · फोटो की लम्बाई का 75 प्रतिशत हिस्सा चेहरे का होना चाहिए। · फोटो रंगीन, स्पष्ट फोकस एवं उच्च गुणवत्ता वाली पासपोर्ट साइज (4.5 सेमी×3.5 सेमी) की होनी चाहिए। · आवेदक की फोटो में कोई सिलवटें अथवा स्याही का निशान नहीं होना चाहिए। · मतदाता की फोटो कैमरे की ओर सीधे देखते हुए, भावहीन चेहरे, बंद मुँह एवं खुली आँखों के साथ होनी चाहिए। (भावहीन चेहरे का आशय सामान्य भाव है जिसमें चेहरे पर अधिक हँसी, क्रोध, शोक, आश्चर्य अथवा भय इत्यादि जैसे भाव नहीं होने चाहिए) · आवेदक की फोटो में उसके चेहरे के दोनों किनारे स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। · फोटो में आवेदक की आँखें स्पष्ट रूप से दिखायी देनी चाहिए। आँखें बालों/टोपी/ हेडकवर/घूँघट/छाया/प्रतिबिम्ब आदि से ढकी नहीं होनी चाहिए। · यदि आवेदक चश्मा पहनता है तो फोटो में आँखें स्पष्ट रूप से दिखायी देनी चाहिए और चश्मे में कोई प्रकाश प्रतिबिम्बित नहीं होना चाहिए। चश्मे के लेंस रंगीन नहीं होने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चश्मे का फ्रेम आवेदक के की आँखों के किसी भी हिस्से को न ढके। · फोटो की पृष्ठभूमि सादी और हल्के रंग की होनी चाहिए और आवेदक के साथ कोई अन्य व्यक्ति व वस्तु दिखायी नहीं देनी चाहिए। 2-स्वयं एवं संबंधी का नाम भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें · आवेदक को स्वयं एवं अपने संबंधी का नाम हिंदी तथा अंग्रेज़ी, दोनों भाषाओं में साफ अक्षरों में सही-सही भरना चाहिए। · यदि केवल एक भाषा में नाम भरा जाता है तो, प्रणाली स्वतः दूसरी भाषा में रूपांतरण करेगी, जिससे नाम की वर्तनी में त्रुटि होने की संभावना हो सकती है। · संबंधी के नाम में आवेदक द्वारा अपने पिता/माता/पति/पत्नी में से किसी एक का तथा तृतीय लिंग के मामले में विधिक संरक्षक के रूप में गुरू का उल्लेख किया जायेगा। · विवाहित महिला आवेदकों द्वारा संबंधी के नाम में प्राथमिकता के आधार पर अपने पति का नाम भरना चाहिए। · आवेदन पत्र में जो विकल्प लागू न हो उसे काट दिया जाना चाहिए। 3-वर्तमान निवास का पता फार्म-6 भरते समय आवेदक द्वारा अपने वर्तमान निवास का पूरा पता साफ-साफ शब्दों में लिखा जाना चाहिए। पता भरते समय निम्न प्रविष्टियाँ सही-सही भरी जानी चाहिए, जिससे कि मतदाता फोटो पहचान पत्र आवेदक को उसके पते पर आसानी से प्राप्त हो सकेः- · मकान/भवन/अपार्टमेंट संख्या · गली/क्षेत्र/स्थानीय क्षेत्र/मोहल्ला/सड़क · शहर/गाँव का नाम · डाकघर का नाम · पिनकोड · तहसील का नाम · जिले का नाम · राज्य का नाम फार्म-6 में स्पष्ट पता अंकित करते समय अपने पते के नजदीक किसी लैण्डमार्क/महत्वपूर्ण स्थान को भी अंकित किया जाना चाहिए। सामान्य निवास प्रमाण के लिए आवेदक को स्वयं/माता-पिता/पति-पत्नी के नाम पर निर्गत निम्नलिखित अभिलेखों में से किसी एक अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ साक्ष्य के रूप में संलग्न करनी होगीः- · उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम एक वर्ष का) · आधार कार्ड · राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक/डाकघर की वर्तमान पासबुक · भारतीय पासपोर्ट · राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है · रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किरायेदार की दशा में) · रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में) 4-पिनकोड प्रायः यह देखा गया है कि फार्म-6 में सामान्य निवास का पता भरते समय आवेदक द्वारा गलत पिनकोड भर दिया जाता है। त्रुटिपूर्ण पिनकोड के कारण मतदाताओं को उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र उनके पते तक पहुँचने में महीनों का समय लग जाता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि आवेदन करते समय सही पिनकोड अंकित किया जाये, जिससे मतदाता फोटो पहचान पत्र मतदाता को शीघ्र प्राप्त हो सके। 5-मोबाइल नंबर का महत्व आवेदक द्वारा फार्म-6 में स्वयं का/पिता अथवा पति का मोबाइल नंबर अवश्य अंकित किया जाना चाहिए। मोबाइल नंबर अंकित करने से आवेदक द्वारा ओटीपी के माध्यम से अपने आवेदन को ईसीआई नेट ऐप (ECINET) या voters.eci.gov.in पोर्टल पर ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही पोर्टल/ऐप से ई-इपिक को एक से अधिक बार आसानी से डाउनलोड भी किया जा सकता है। समस्त नागरिकों से अपील है कि नये मतदाता बनने हेतु फार्म-6 भरते समय बताये गये उपर्युक्त बिन्दुओं का अवश्य ध्यान रखें। साथ ही अन्य मतदाता भी अपने मतदाता फोटो पहचान पत्र में लगी हुई फोटो तथा दिये गये पते एवं मोबाइल नंबर सहित अन्य प्रविष्टियाँ को पुनः जाँच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो अथवा संशोधन की आवश्यकता हो तो, फार्म-8 भरकर अपने बीएलओ को उपलब्ध करा दें अथवा ईसीआई नेट ऐप (ECINET) या voters.eci.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। @ECISVEEP @SpokespersonECI @PTI_News @ians_india @ANI @DDNewslive @PIB_India @AIRNewsHindi
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👉Special Intensive Revision 2026 : Daily Bulletin 25-02-2026 👉 Claims and Objection Period 06-01-2026 to 06-03-2026
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