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Official account of electoral registration officer, 01-Behat, Saharanpur

Behat, Saharanpur Katılım Ağustos 2025
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@maroof_husain23 @ceoup @Deo_saharanpur @DComm_sre महोदय, उ0प्र0 में मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है, परन्‍तु अभी तक 1 अप्रैल 2008 के आधार पर प्राप्‍त फार्मों पर कार्यवाही हेतु ECI से सर्वर ओपन नहीं किया गया है जैसे ही कार्य प्रारम्‍भ होता है आपके द्वारा भरे गये फार्म पर कार्यवाही प्रारम्‍भ कर दी जायेगी। @ceoup @Deo_saharanpur
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01 - बेहट विधान सभा में विशेष प्रगाण पुनरीक्षण SIR 2026 की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन किया गया
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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा जी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में 10 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) को मध्याह्न 12 बजे से लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर, लखनऊ में प्रेसवार्ता की जाएगी। youtube.com/live/0ftaH_D3I…
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@maroof_husain23 @ceoup @Deo_saharanpur @DComm_sre उत्‍तर प्रदेश में मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 10 अप्रैल 2026 को होना है, जिस कारण अभी मा0 भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 01.01.2008 के उपरान्‍त वाली जन्‍मतिथि पर कार्यवाही हेतु ओपन नहीं किया गया है।मतदाता सूची प्रकाशन के उपरान्‍त दिये गये फार्म पर कार्यवाही प्रारम्‍भ कर दी जायेगी
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16 वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 वर्ष 2025 में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 से संबंधित कार्य में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए 18 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया I मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ @ECISVEEP @DDNewslive @PIB_India @SpokespersonECI @AIRNewsHindi @PTI_News @ians_india @ANI
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विगत SIR से सही से Mapping न होने वाले वोटरों को AERO से प्राप्त नोटिस के संबंध में सुनवाई हेतु वोटर द्वारा स्वयं उपस्थित होने में असमर्थता की स्थिति में अपने स्थान पर अपने किसी प्रतिनिधि को नामित किया जा सकता है। कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा इस संबंध में आज दिनांक 23 जनवरी 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति संलग्न है। @PTI_News @DDNewslive @airnewsalerts @ANI @ians_india @PIB_India
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विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जायेगा। फार्म-6 में आवेदक का नाम व सही पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो एवं वर्तमान मोबाइल नम्बर अंकित किया जाना आवश्यक है। आयु के प्रमाण हेतु निम्न में से कोई एक अभिलेख दिया जा सकता हैः- · सक्षम स्तर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र · आधार कार्ड · पैन कार्ड · ड्राइविंग लाइसेंस · हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो · भारतीय पासपोर्ट · जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज (यदि उपरोक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं हों) उपरोक्त में से कोई अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में- · ऐसे मामलों में 18 से 21 आयु वर्ग के आवेदकों को अपने माता/पिता अथवा गुरू (तृतीय लिंग के संदर्भ) के हस्ताक्षर से शपथ पत्र (अनुलग्नक-27) के साथ बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। · यदि उपरोक्त में से कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है और माता/पिता भी जीवित न हों तो आवेदक ग्राम प्रधान/नगर निगम/नगर पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। · यदि आवेदक की आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक है तो वह स्वयं बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आयु के संबंध में मात्र अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। निवास के प्रमाण हेतु निम्न में से कोई एक अभिलेख दिया जा सकता हैः- · उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम एक वर्ष का) · आधार कार्ड · राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाकघर की वर्तमान पास बुक · भारतीय पासपोर्ट · राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है · रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किरायेदार की दशा में) · रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में) उपरोक्त में से कोई अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होगा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत जमा किये जाने वाले फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र दिया जाना भी अनिवार्य हैं। घोषणा पत्र में आवेदक को वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में से स्वयं का अथवा अपने माता/पिता अथवा दादा/दादी या नाना/नानी में से किसी एक का विवरण, विधान सभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या तथा क्रम संख्या के साथ भरकर प्रस्तुत करना होगा। सही मैपिंग की दशा में आवेदक को कोई नोटिस निर्गत नहीं होगा। घोषणा पत्र में दिया गया विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली-2003 का विवरण यदि उपलब्ध नहीं है अथवा डेटा बेस से मेल नहीं खाता है तो आवेदक को नोटिस निर्गत किया जायेगा। नोटिस के जवाब में आवेदक को अपनी जन्म तिथि और/अथवा जन्म स्थान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित 13 में से कोई एक अभिलेख उपलब्ध कराना होगाः- 1- किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/ पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश। 2- 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र /अभिलेख। 3- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। 4- भारतीय पासपोर्ट 5- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र 6- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र 7- वन अधिकार प्रमाण पत्र 8- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र 9- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो) 10- राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। 11- सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र। 12- आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025 .ईआरएस/खंड II दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक II) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। 13- बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार। यदि आवेदक का जन्म 01.07.1987 से पहले भारत में हुआ है तो उपरोक्त 13 अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख जन्म तिथि/जन्म स्थान के प्रमाण के लिए उपलब्ध कराना होगा। इसी प्रकार यदि आवेदक का जन्म 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच भारत में हुआ है तो उपरोक्त 13 में से कोई एक अभिलेख जन्म तिथि/जन्म स्थान के प्रमाण के लिए उपलब्ध कराने के साथ ही साथ उक्त सूची में से पिता या माता का जन्मतिथि/जन्म स्थान के प्रमाण का अभिलेख भी उपलब्ध कराना होगा। यदि आवेदक का जन्म 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है तो उपरोक्त 13 में से कोई एक अभिलेख स्वयं की जन्मतिथि/जन्म स्थान के प्रमाण के लिए उपलब्ध कराने के साथ ही पिता एवं माता, दोनों के जन्मतिथि/जन्म स्थान के प्रमाण के अभिलेखों को उपलब्ध कराना होगा। यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नहीं है तो आवेदक के जन्म के समय उस अभिभावक के वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति उपलब्ध करानी होगी। यदि आवेदक का जन्म भारत के बाहर हुआ है, तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा और यदि पंजीकरण/नागरिकीकरण (Registration/ Naturalisation) द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की गयी है तो नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। कोई भी पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voter.eci.gov.in पर जाकर अपना ऑनलाइन फार्म-6 (मय घोषणा पत्र) भरकर आवेदन कर सकते है। ऑफलाइन फार्म-6, घोषणा पत्र के साथ सही-सही भरकर आवश्यक अभिलेखों के साथ अपने बी0एल0ओ0/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त करा सकते है। @ECISVEEP @SpokespersonECI @PTIofficial @ANI @DDNewslive @AIRNewsHindi @PIB_India @ians_india
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CEO Uttar Pradesh@ceoup·
फ़ॉर्म 6 भरते समय जन्मतिथि एवं आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड मान्य है। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा भी पाँच अन्य विकल्प उपलब्ध है जिनमें से भी कोई एक दस्तावेज़ साक्ष्य के रूप में मान्य होगा इसी प्रकार आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा छह अन्य विकल्प उपलब्ध है जिनमें से भी कोई एक दस्तावेज़ी साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। इन सारे दस्तावेज़ी विकल्पों की लिस्ट फ़ार्म 6 में ही दी गई है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी SIR में फ़ॉर्म 6 भरते समय नयी बात यह है कि फ़ॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र भी देना है जिसमें आवेदक को विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं का अथवा स्वयं के माता पिता दादा दादी नाना नानी में से किसी एक व्यक्ति का नाम खोज कर उसकी सूचना घोषणा पत्र में भरनी है। यदि आप यह कर लेते हैं तो फिर बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ी साक्ष्य के आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। यदि फ़ॉर्म 6 भरते समय आवेदक घोषणा पत्र में 2003 की अंतिम मतदाता सूची में से स्वयं का अथवा अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी में से किसी एक व्यक्ति का भी नाम नहीं खोज पाता है तो आवेदक को ERO द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का प्रारूप वही होगा जो कि गणना चरण के दौरान गणना फ़ार्म में स्वयं का अथवा अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी में से किसी एक व्यक्ति का भी नाम नहीं दर्ज करने वाले मतदाताओं को दिया जा रहा है और नोटिस पर दिए गए दस्तावेजों की सूची में से आवेदक को दस्तावेज़ी साक्ष्य देना होगा। दस्तावेज़ी साक्ष्य देने पर आवेदक का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा।
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01 बेहट विधानसभा में विशेष अभियान दिवस 18-01-2026 ड्राफ्ट मतदाता सूचियों को पढ़कर सुनाया गया तथा फॉर्म 6,7,8 भरवाने की कार्यवाही सभी मतदान केन्द्र पर सम्पन्न की गयी। ईआरओ द्वारा मतदेय स्‍थल संख्‍या 126 से 138 का निरीक्षण किया गया। @ceoup @ECISVEEP @DComm_sre @Deo_saharanpur
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01 बेहट विधानसभा में विशेष अभियान दिवस 18-01-2026 ड्राफ्ट मतदाता सूचियों को पढ़कर सुनाया गया तथा फॉर्म 6,7,8 भरवाने की कार्यवाही सभी मतदान केन्द्र पर सम्पन्न की गयी। ईआरओ द्वारा मतदेय स्‍थल संख्‍या 126 से 138 का निरीक्षण किया गया। @ceoup @ECISVEEP @DmSaharanpur @DComm_sre
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आज दिनांक 12.01.2026 को 01 बेहट के बी0एल0ओ0 को विशेष प्रगाढ पुरीक्षण के सम्‍बन्‍ध में नवीनतम दिशा निर्देशों के सम्‍बन्‍ध में पुनः प्रशिक्षण प्रदान किया गया। @DmSaharanpur
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मतदाता के वोटर ID कार्ड (EPIC) के साथ उसका मोबाइल नंबर जोड़ना बहुत ही आसान है और घर बैठे ही मिनटों में इस काम को किया जा सकता है। वोटर ID कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जोड़ने के निम्नलिखित फ़ायदे हैं। १. अगर आप फ़ॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं और फ़ॉर्म 6 भरते समय आपने फ़ॉर्म में अपना मोबाइल नंबर भरा है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ते ही (लगभग दस पंद्रह दिन में) अपना e-EPIC (वोटर ID कार्ड) डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटेड वोटर ID कार्ड डाक विभाग के माध्यम से आपके आवासीय पते पर भेजा जाता है जिसमें कई बार समय लग जाता है। २. जब जब आप ज़रूरत समझें तब तब और जितनी बार चाहे उतनी बार अपना e-EPIC घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। ३. वोटर लिस्ट तथा वोटर ID कार्ड ( EPIC) में आपके विवरण में विद्यमान् त्रुटियों को घर बैठे ही ऑनलाइन फ़ॉर्म 8 भरकर त्रुटियों को ठीक करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ४. ECINET mobile ऐप तथा electoralsearch.eci.gov.in website पर voter ID से जुड़ा मोबाइल नंबर डालकर अथवा वोटर आयी कार्ड पर बने QR कोड को स्कैन कर जब चाहें तब कुछ ही सेकेंडों में अपना पोलिंग स्टेशन नंबर और मतदाता सूची में अपना क्रमांक तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। वोटर ID कार्ड के साथ मोबाइल नंबर जोड़ने की प्रक्रिया संलग्न चित्रों से स्पष्ट हो जाएगी। यह प्रक्रिया चंद मिनटों में पूरी की जा सकती है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही सैकंडों में मोबाइल नंबर आपके वोटर ID कार्ड से जुड़ जाता है। @ECISVEEP #SIR2026 #UPNews #जागरूक_मतदाता_मज़बूत_लोकतंत्र
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जनपद सहारनपुर के 01-बेहट विधानसभा के मतदान केन्‍द्र जनता इंटर कालेज बेहट आज ERO द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें BLO द्वारा मतदाता सूची पढ़ी गई। @ECISVEEP @DDNewslive @ians_india @PTI_News @AIRNewsHindi @PIB_India @ANI @ceoup @DSaharanpu83412 @DmSaharanpur
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